SEBI ने PNB Finance and Industries, CCCL समेत अन्य संस्थाओं पर क्यों लगाया 36 करोड़ का जुर्माना?
सेबी के मुताबिक, दोनों कंपनियों ने अपनी प्रवर्तक इकाइयों के बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं किया. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवर्तकों के बारे में जानकारी दें.
सेबी (SEBI) ने मंगलवार को पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (PNB Finance and Industries Ltd), कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड (Camac Commercial Company Ltd) और प्रमोटर समीर जैन और मीरा जैन सहित विभिन्न अन्य संस्थाओं पर कुल ₹35.67 करोड़ का जुर्माना लगाया. समीर और मीरा को प्रतिभूति बाजार से भी प्रतिबंधित कर दिया गया है.
बाजार प्रतिबंध के अलावा, समीर जैन और मीरा जैन को किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने या किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी से जुड़ने से रोक दिया गया है. ये प्रतिबंध तब तक लागू रहेंगे जब तक दोनों कंपनियां दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार सेबी के मानदंडों के तहत न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता का पालन नहीं करती हैं.
लिस्टेड कंपनियों के लिए कम से कम 25 फीसदी पब्लिक शेयरहोल्डिंग जरूरी है.
सेबी के मुताबिक, दोनों कंपनियों ने अपनी प्रवर्तक इकाइयों के बारे में पर्याप्त खुलासा नहीं किया. कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रवर्तकों के बारे में जानकारी दें.
समीर जैन इस दौरान बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे और मीरा जैन BCCL में पूर्णकालिक निदेशक थीं.
PNB Finance and Industries Ltd (PNBFIL) के मामले में, छह संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है. 96 पेज के आदेश के अनुसार ये समीर जैन, मीरा जैन, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड और कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड हैं.
PNBFIL पर 12 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, साथ ही समीर जैन, मीरा जैन, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड और कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड पर 1.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, त्रिशला जैन पर 39 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इसके अलावा, समीर जैन और मीरा जैन को "निदेशक के पद पर या किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने या किसी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी और किसी भी सार्वजनिक कंपनी के साथ किसी भी क्षमता में खुद को जोड़ने से रोक दिया गया है.
Camac Commercial Company Limited (CCCL) के मामले में, नियामक ने आठ संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है. ये समीर जैन, मीरा जैन, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स लिमिटेड हैं.
CCCL पर 11 करोड़ रुपये और समीर जैन और मीरा जैन पर 1.41 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा, अशोक विनियोग लिमिटेड, आरती विनियोग लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड और पंजाब मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स लिमिटेड पर 20-20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
PNBFIL मामले में निर्देशों के समान, दो व्यक्तियों को न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के अनुपालन तक किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय पद को धारण करने या किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के साथ किसी भी क्षमता में खुद को संबद्ध करने से रोक दिया गया है.
सेबी ने PNBFIL के खिलाफ आदेश में कहा कि संस्थाओं ने "संयुक्त रूप से और दुर्भावनापूर्ण रूप से कंपनी को पेशेवर रूप से चलाने वाली कंपनी के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया है जिसका कोई प्रमोटर नहीं है".
CCCL के खिलाफ अपने आदेश में, सेबी ने कहा कि कंपनी, समीर जैन और मीरा जैन ने "संयुक्त रूप से और दुर्भावनापूर्ण रूप से कंपनी को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है कि कोई व्यक्तिगत प्रमोटर नहीं है.
सेबी को प्रतिभूति कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के गैर-अनुपालन सहित न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों के गैर-अनुपालन के साथ-साथ अर्थ उद्योग लिमिटेड, अशोक विनियोग लिमिटेड, अशोक मार्केटिंग लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड और कैमक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड जैसी कुछ कंपनियों द्वारा प्रवर्तक शेयरधारिता के गलत प्रकटीकरण की शिकायतें मिलने के बाद यह आदेश आया.