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डिजिटल लोन को लेकर RBI की सख्ती, जारी किए नए नियम, क्या होगा असर?

डिजिटल लोन को लेकर RBI की सख्ती, जारी किए नए नियम, क्या होगा असर?

Thursday August 11, 2022 , 5 min Read

पैसे उधार लेने-देने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है. बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इसके माध्यम बदल गए हैं. बाजार में अब कई बैंक, स्टार्टअप, ऐप्स आदि हैं जो लोन बांट रहे हैं. लोन के साथ ही धोखाधड़ी भी बढ़ गई है.

ऐसे में भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India - RBI) ने सख्त रुख अपनाते हुए अपने लंबे समय से प्रतीक्षित दिशानिर्देशों में कहा कि सभी डिजिटल लोन्स को केवल विनियमित संस्थाओं के बैंक खातों के माध्यम से चुकाया जाना चाहिए. बिना लोन सर्विस प्रोवाइडर्स (LSPs) या किसी थर्ड-पार्टी पास के जरिए ये संभव नहीं हो पाएगा.

डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में बढ़ती भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से दिशानिर्देश, डिजिटल लेंडिंग के लिए एक कार्य समूह की सिफारिशों का पालन करते हैं, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2021 में सार्वजनिक की गई थी. RBI ने अंतिम दिशानिर्देशों में कहा “चिंताएं मुख्य रूप से थर्ड-पार्टी के बेलगाम जुड़ाव, डेटा गोपनीयता का उल्लंघन, अनुचित व्यापार आचरण, अत्यधिक ब्याज दरों का शुल्क, और अनैतिक वसूली प्रथाओं, गलत बिक्री से संबंधित हैं.“

केंद्रीय बैंक ने डिजिटल उधारदाताओं को तीन कैटेगरी में बांटा है - आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाएं और उधार देने वाले व्यवसाय को करने की अनुमति, अन्य वैधानिक या नियामक प्रावधानों के अनुसार उधार देने के लिए अधिकृत संस्थाएं, लेकिन आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं, और संस्थाएं जो इसके दायरे से बाहर उधार देती हैं, जिनके कोई वैधानिक या नियामक प्रावधान नहीं है. नया रेग्यूलेटरी फ्रेमवर्क आरबीआई की विनियमित संस्थाओं के डिजिटल लोन इकोसिस्टम और क्रेडिट फेसिलिटी फीचर्स का विस्तार करने के लिए उनके द्वारा लगे एलएसपी पर केंद्रित है.

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सांकेतिक चित्र

आरबीआई ने कहा, दूसरी कैटेगरी में आने वाली संस्थाओं के लिए, संबंधित नियामक कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर, डिजिटल लोन पर नियम तैयार करने पर विचार कर सकता है. तीसरी कैटेगरी की संस्थाओं के लिए, कार्य समूह ने नाजायज उधार पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विचार के लिए विशिष्ट विधायी और संस्थागत हस्तक्षेप का सुझाव दिया है.

डिजिटल लोन के डायरेक्ट डिस्बर्सल और रिपेमेंट के अलावा, नए नियम यह भी अनिवार्य करते हैं कि क्रेडिट मध्यस्थता प्रक्रिया में एलएसपी को देय किसी भी शुल्क या शुल्क का भुगतान सीधे विनियमित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा, न कि उधारकर्ता द्वारा.

डिजिटल लेंडर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (DLAI) ने कहा कि दिशानिर्देश एक बारीक खाका है जो डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम को एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से विकसित होने में मदद करेगा. DLAI ने एक बयान में कहा, "साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट रूप से उन शुरुआती रुझानों पर मुहर लगाने की आवश्यकता को संबोधित किया है जो ग्राहक सुरक्षा और डेटा सुरक्षा से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं के विपरीत हैं." आने वाले महीनों में आरबीआई इन सिफारिशों के पालन को बढ़ावा देने के लिए एक सेल्फ-रेग्यूलेटरी ऑर्गेनाइजेशन (SRO) बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

लोन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उधारकर्ता को एक स्टैंडर्डाइज्ड की-फैक्ट स्टेटमेंट (key fact statement - KFS) दिया जाना चाहिए. वार्षिक प्रतिशत दर (APR) के रूप में डिजिटल लोन की पूरी इन्कलुजिव कोस्ट का खुलासा उधारकर्ताओं को करना होगा. APR भी KFS का हिस्सा बनेगा. उधारकर्ताओं की स्पष्ट सहमति के बिना क्रेडिट लिमिट में स्वचालित वृद्धि निषिद्ध है.

ऋण अनुबंध को कूलिंग-ऑफ या लुक-अप अवधि प्रदान करनी चाहिए, जिसके दौरान उधारकर्ता बिना किसी दंड के मूलधन और आनुपातिक एपीआर का भुगतान करके डिजिटल लोन से बाहर निकल सकते हैं. विनियमित संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके और उनके द्वारा जोड़े गए एलएसपी के पास फिनटेक और डिजिटल लोन से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक उपयुक्त नोडल शिकायत निवारण अधिकारी होगा. शिकायत निवारण अधिकारी अपने संबंधित डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) के खिलाफ शिकायतों से भी निपटेंगे. शिकायत निवारण अधिकारी का विवरण विनियमित संस्थाओं, उसके एलएसपी और डीएलए की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए.

आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि उधारकर्ता द्वारा दर्ज की गई कोई शिकायत विनियमित संस्थाओं द्वारा निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर हल नहीं की जाती है, तो वे केंद्रीय बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

आरबीआई ने कहा कि डीएलए द्वारा एकत्र किया गया डेटा जरूरत-आधारित होना चाहिए, स्पष्ट ऑडिट ट्रेल्स होना चाहिए और केवल उधारकर्ता की पूर्व स्पष्ट सहमति से ही किया जाना चाहिए.

दिशानिर्देशों में कहा गया है, "उधारकर्ताओं को विशिष्ट डेटा के उपयोग के लिए सहमति स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प प्रदान किया जा सकता है, जिसमें पहले दी गई सहमति को रद्द करने का विकल्प भी शामिल है, इसके अलावा डीएलए / एलएसपी द्वारा उधारकर्ताओं से एकत्र किए गए डेटा को हटाने का विकल्प भी शामिल है."

आरबीआई ने कहा कि डीएलए के माध्यम से दिए गए किसी भी उधार को विनियमित संस्थाओं द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को सूचित करना होगा, चाहे उसकी प्रकृति या अवधि कुछ भी हो.

विनियमित संस्थाओं द्वारा लघु अवधि के क्रेडिट या आस्थगित भुगतान वाले मर्चेंट प्लेटफॉर्म पर विस्तारित सभी नए डिजिटल लोन प्रोडक्ट्स को भी विनियमित संस्थाओं द्वारा क्रेडिट ब्यूरो को सूचित किया जाना चाहिए.