इन दिन से टीवी चैनलों पर रोजाना 30 मिनट चलेंगे राष्ट्रहित से जुड़े कंटेंट, जानिए क्या दिखाया जाएगा
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022' को मंजूरी दी, जिसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य हो गया.
1 जनवरी, 2023 से भारतीय टेलीविजन चैनलों के लिए हर दिन 30 मिनट के लिए राष्ट्रीय हित से जुड़े कंटेंट प्रसारित करना बाध्यकारी हो सकता है. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी है.
इस महीने की शुरुआत में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'भारत में टेलीविजन चैनलों के अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए दिशानिर्देश, 2022' को मंजूरी दी, जिसके तहत चैनलों के लिए राष्ट्रीय और सार्वजनिक हित में सामग्री प्रसारित करना अनिवार्य हो गया.
9 नवंबर को देशभर में दिशानिर्देश प्रभावी होने के बावजूद सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) के अधिकारियों ने कहा था कि चैनलों को इस तरह की सामग्री की अवधारणा बनाने और बनाने के लिए समय दिया जाएगा.
सूत्रों ने बताया कि चैनलों और अन्य हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकों के बाद, ऐसी सामग्री के लिए संभावित कार्यान्वयन तिथि 1 जनवरी, 2023 निर्धारित की जाएगी. सूत्रों ने बताया कि इससे पहले योजना को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों और हितधारकों के बीच एक और दौर की बैठक होने जा रही है.
नए दिशानिर्देशों के तहत हर दिन कम से कम 30 मिनट का समय "लोक सेवा और राष्ट्रीय हित" से संबंधित सामग्री के प्रसारण के लिए दिया जाना है, जिसके लिए सामग्री के निर्माण के लिए चैनलों को आठ थीम दी गई हैं. सरकार के अनुसार, इस कदम के पीछे तर्क यह है कि एयरवेव सार्वजनिक संपत्ति है और समाज के सर्वोत्तम हित में इसका उपयोग करने की आवश्यकता है.
यह 8 थीमें निम्न हैं...
- शिक्षा और साक्षरता का प्रसार.
- कृषि और ग्रामीण विकास
- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी
- महिलाओं का कल्याण
- समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण
- पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा
- राष्ट्रीय एकता
लागू होने के बाद मंत्रालय ऐसे कार्यक्रमों के लिए चैनलों की निगरानी करेगा और लागू नहीं करने वाले चैनलों से जवाब मांगा जाएगा. हालांकि, कुछ चैनलों को इससे छूट दी जा सकती है जिसका उल्लेख एडवाइजरी में किया जाएगा. वाइल्डलाइफ चैनल, विदेशी चैनल और लाइव कार्यक्रमों के दौरान स्पोर्ट्स चैनलों को इससे छूट दी जा सकती है.
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Edited by Vishal Jaiswal