अग्निवीरों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, बीएसएफ में 10 फीसदी आरक्षण, फिजिकल टेस्ट से मिलेगी छूट
केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच या बाद के बैचों का हिस्सा हैं.
केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है. सरकार ने सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ भर्ती नियमों के तहत भर्ती नियमों में संशोधन किया है.
समाचार एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट में कहा, "केंद्र सरकार ने बीएसएफ के भीतर रिक्तियों में पूर्व-अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है और साथ ही ऊपरी आयु-सीमा मानदंडों में छूट दी है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे पहले बैच या बाद के बैचों का हिस्सा हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 मार्च की एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की.
गृह मंत्रालय ने संशोधनों की घोषणा करते हुए 6 मार्च को एक नोटिस जारी किया. इसमें कहा गया कि 10 प्रतिशत आरक्षण के साथ ही पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौर से छूट मिलेगी. इसके साथ ही, पहले बैच के अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी.
आधिकारिक राजपत्र 6 मार्च को जारी किया गया था, इसलिए बीएसएफ जनरल ड्यूटी भर्ती नियमों में पूर्वोक्त संशोधन उसी तारीख से लागू हैं.
केंद्र ने पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना शुरू की थी, जिसके तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए नियम निर्धारित किए गए हैं. इन नियमों के अनुसार साढ़े 17 से 21 वर्ष की उम्र के लोग आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा. चार साल के बाद इनमें से 25 प्रतिशत को नियमित सेवा का मौका दिया जाएगा.
योजना के ऐलान के बाद कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए थे. बाद में सरकार ने साल 2022 के लिए भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी थी.
पिछले महीने रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि आवेदन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अब 16 फरवरी से 15 मार्च तक खुले हैं, जिसमें उम्मीदवार अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक मानदंड और अन्य योग्यता आवश्यकताओं के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.
ऑनलाइन सीईई के लिए शुल्क 500 रुपये प्रति उम्मीदवार है जिसमें इसका 50 प्रतिशत भारतीय सेना द्वारा वहन किया जाएगा. आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण के दौरान उम्मीदवारों को 250 रुपये का भुगतान करना होगा. वे ऑनलाइन सीईई में शामिल होने के लिए पांच विकल्प भी दे सकते हैं.
वहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले महीने अग्निपथ योजना को अपनी मंजूरी दे दी थी. हाईकोर्ट ने कहा था कि इस योजना को राष्ट्रीय हित और सशस्त्र बल को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सोमवार को खारिज कर दिया था.
Edited by Vishal Jaiswal