RBI ने इन 3 बैंकों पर क्यों लगाया 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना, जानिए...
आरबीआई द्वारा जारी तीन अलग-अलग बयानों के अनुसार, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और ऋणदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालने का इरादा नहीं है.
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को कहा कि उसने नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए धनलक्ष्मी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक सहित तीन बैंकों पर कुल 2.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने कहा, 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध', केवाईसी और जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए धनलक्ष्मी बैंक पर 1.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
इसके अलावा, 'ऋण और अग्रिम - वैधानिक और अन्य प्रतिबंध' पर कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए पंजाब एंड सिंध बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
केंद्रीय बैंक ने 'बैंकों में ग्राहक सेवा' पर जारी निर्देशों का पालन न करने पर ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 29.55 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
आरबीआई द्वारा जारी तीन अलग-अलग बयानों के अनुसार, जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और ऋणदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर प्रभाव डालने का इरादा नहीं है.
इससे पहले, आरबीआई ने बीते साल अगस्त महीने में नियामक अनुपालन में कमियों के लिए चार सहकारी बैंकों पर मौद्रिक जुर्माना लगाया था. ये बैंक थे - श्री विनायक सहकारी बैंक, श्रीजी भाटिया सहकारी बैंक, मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक और वीटा शहरी सहकारी बैंक.