प्रधानमंत्री मोदी ने की 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत
उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में लाभ।
"एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।"
लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के दूसरे चरण की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा जिले में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उज्ज्वला योजना-दो के 10 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। ऑनलाइन आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी ने उज्ज्वला योजना के पहले चरण के पांच लाभार्थियों से बातचीत भी की।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों को कुल एक करोड़ 47 लाख 43 हजार 862 एलपीजी कनेक्शन मुफ्त उपलब्ध कराए गए हैं। उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूटे हुए और योजना के दायरे में नहीं आने वाले गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में लाभ मिलेगा।
एक सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक उज्ज्वला योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में हुई थी। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की पांच करोड़ महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
उन्होंने बताया कि अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।
वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक करोड़ और एलपीजी कनेक्शन बढ़ाने का प्रावधान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-दो के तहत वितरित किए जाने वाले इन एक करोड़ रसोई गैस कनेक्शन के तहत एक भरा सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया जाएगा।
उज्ज्वला योजना दो का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को बहुत कम औपचारिकताएं करनी होंगी और प्रवासी श्रमिक परिवारों को राशन कार्ड या पते का प्रमाण पत्र लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसके लिए स्वघोषणा पत्र ही काफी होगा।
(साभार : PTI)