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लंबे अंतराल के बाद देश भर में फिर से खुले सिनेमा हॉल, क्या हैं सुरक्षा इंतजाम?

50 फीसदी सीटें ही इस्तेमाल करने की अनुमति, 500 सीटें हैं तो बैठ सकते हैं सिर्फ 250 लोग

लंबे अंतराल के बाद देश भर में फिर से खुले सिनेमा हॉल,  क्या हैं सुरक्षा इंतजाम?

Thursday October 15, 2020 , 5 min Read

आज से सिनेमा घर शुरू होने के चलते सिनेमा मालिकों ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जरूरी सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते सिनेमा हाल की कुल सीटों में 50 फीसदी सीटों पर ही बैठने की अनुमति मिली हुई है।

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फोटो साभार : livemint

कोरोनावायरस पेंडेमिक की वजह से लगभग सात महीने बंद रहने के बाद, भारत के कई स्थानों पर सिनेमा हॉल आज फिर से खुल गए हैं। महामारी के बाद सरकार द्वारा मार्च में देश भर के लगभग 10,000 सिनेमा हॉल बंद कर दिए गए थे और श्रेणीबद्ध अनलॉकिंग की पूरी श्रृंखला के माध्यम से थिएटर बंद रहे।


भारत के अलावा अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों में मूवी हॉल फिर से खुल गए हैं। त्योहारी सीज़न को ध्यान में रखते हुए बड़ी फिल्में रिलीज़ के लिए तैयार हैं ऐसे में भारत में भी हॉल फिर से खुल गए हैं।


भारतीय मल्टीप्लेक्स मालिकों ने उद्योग के लिए 1.2 बिलियन डॉलर के शटडाउन-प्रेरित नुकसान को मुख्य रूप से शून्य टिकट बिक्री के कारण माना है। यह लाखों लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग के लिए एक दुखद समय रहा। भारत दुनिया में सबसे अधिक फिल्में (लगभग 2,000 एक वर्ष) बनाता है और किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक टिकट बेचता है।


जीरो बॉक्स-ऑफिस की आमदनी के प्रभाव ने पहले ही बॉलीवुड को एक अभूतपूर्व पास दे दिया है, बड़े पैमाने पर फिल्म उद्योग में एक बाधा आ रही है। मार्च के बाद से फिर से खोलने के बावजूद, कई स्टूडियो, वितरकों और अन्य लोगों को स्थायी रूप से प्रभावित करने की संभावना है।


भारत में 70 लाख से अधिक मामलों की गिनती के साथ, ऐसी आशंकाएं हैं कि लोग इतनी जल्दी पहले की तरह सिनेमा हॉल्स का रुख नहीं करें। कई ऐसे राज्य भी हैं जहां सिनेमा हॉल अभी पूरी तरह नहीं खोले जायेंगे। सूत्रों के अनुसार, मूवी हॉल दिल्ली, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे स्थानों में फिर से खुलेंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जैसे स्थानों में बंद रहेंगे।


इन नये नियमों के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल्स, करना होगा सख्ती से पालन :

- कंटेन्मेंट ज़ोन में किसी भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।


- राज्य/UTs क्षेत्र अपने क्षेत्र के आकलन के अनुसार अतिरिक्त उपायों के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।


- ऑडिटोरियम, कॉमन एरिया और वेटिंग एरिया में कम से कम 6 फीट की दूरी का पालन करना होगा।


- फेस कवर या फेस मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है।


- प्रवेश द्वार, निकास द्वार और परिसर के भीतर बाकी जगहों पर हैंड सेनेटाइज़र होना अनिवार्य है।


- श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन, खांसते / छींकते समय एक टिश्यू / रूमाल / फ्लेक्सिड एल्बो के साथ किसी के मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य है और इस्तेमाल के बाद टिशूज़ को सही तरह से डिस्पोज़ करना होगा।


- कहीं भी थूकना सख्त वर्जित होगा।


- आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करके उपयोगा करना अनिवार्य होगा।


- प्रवेश द्वार पर आगंतुकों / कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। केवल विषम व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी।


- ऑडिटोरियम और परिसर से दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिए नामित कतार मार्कर उपलब्ध कराया जाएगा।


- भीड़ से बचने के लिए निकास को एक कंपित पंक्तिबद्ध तरीके से करना होगा।


- सिनेमाघरों में कुल बैठने की क्षमता का 50% से अधिक नहीं होगी।


- सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स के ऑडिटोरियम के अंदर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त शारीरिक दूरी बनी रहे।


- ऐसी सीटें जो "कब्जे में नहीं हैं" को बुकिंग के दौरान (ऑनलाइन बुकिंग के लिए और टिकटों की बॉक्स ऑफिस बिक्री के लिए) के रूप में चिह्नित किया जाएगा।


- फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के तहत पार्किंग स्थल और परिसर के बाहर उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।


- लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाएगा, जो शारीरिक रूप से दूर करने के मानदंडों को बनाए रखेगा।


- आम क्षेत्रों में भीड़भाड़ से बचने के प्रयास किए जाएंगे।


- ऑनलाइन बुकिंग, ई-वॉलेट का उपयोग, क्यूआर कोड स्कैनर, आदि का उपयोग करके डिजिटल नो-कॉन्टैक्ट लेनदेन, टिकट, भोजन, और पेय पदार्थों आदि के लिए भी नियम हैं।


- बॉक्स ऑफिस पर टिकटों की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिए अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी।


- आम इंसान के संपर्क में आने वाले परिसर को बार-बार सेनेटाइज़ करना होगा।


- सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को दस्ताने, जूते, मास्क, पीपीई आदि के तर्कसंगत उपयोग के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे।


- किसी भी व्यक्ति के पॉजिटिव पाए जाने पर परिसर को निष्क्रिय करना होगा।


- प्रमुख स्थानों के बाहर और अंदर COVID-19 के बारे में निवारक उपायों पर पोस्टर / स्टैंडर्स / एवी मीडिया के प्रदर्शन के लिए प्रावधान अनिवार्य होगा।


- सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए। सापेक्ष आर्द्रता 40-70% की सीमा में होनी चाहिए।


- किसी भी तरह की लापरवाही से या अनियंत्रित व्यवहार से सख्ती से निपटा जाएगा।