बिना BIS मार्क वाले खिलौने बेचने पर अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस, 18,600 खिलौने जब्त
January 12, 2023, Updated on : Fri Jan 13 2023 04:12:26 GMT+0000

- +0
- +0
केंद्र ने कहा कि बीआईएस गुणवत्ता प्रमाणन के अभाव में भारत भर से हेमलीज और आर्चीज समेत कई खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौनों को जब्त किया गया.
इस बीच, उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए (CCPA) ने खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कथित उल्लंघन के लिए तीन प्रमुख ई-कॉमर्स खिलाड़ियों, अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है.
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) राष्ट्रीय मानक निकाय है जो माल के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए जिम्मेदार है.
बीआईएस के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि हमें खिलौनों की बिक्री के घरेलू निर्माताओं से शिकायतें मिली हैं, जो बीआईएस मानक के अनुरूप नहीं हैं. हमने पिछले एक महीने में 44 छापे मारे और प्रमुख खुदरा स्टोरों से 18,600 खिलौने जब्त किए.
यह छापेमारी हेमलीज, आर्चीज, डब्ल्यूएच स्मिथ, किड्स जोन और कोकोकार्ट सहित कई अन्य रिटेल स्टोरों पर हुई जो कि देशभर के हवाईअड्डों और माल्स में स्थित हैं. तिवारी ने कहा कि खुदरा विक्रेताओं के खिलाफ बीआईएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की प्रमुख निधि खरे ने कहा, 'बिना बीआईएस गुणवत्ता चिह्न वाले खिलौने बेचने पर हमने अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी नोटिस जारी किया है.'
2020 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 जारी किया था, जो 1 जनवरी, 2021 से लागू हुआ.
खिलौने (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 के अनुसार, भारत में सभी खिलौना निर्माताओं को बीआईएस लाइसेंस लेना आवश्यक है. ऐसा बाजार में सस्ते-गुणवत्ता वाले सामानों की बिक्री को रोकने के लिए किया गया था.
Edited by Vishal Jaiswal
- +0
- +0